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दशहरा-दिवाली पर खुशखबरीः रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.56 लाख को फायदा, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 6, 2021 16:39 IST

पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पांच साल में 4,445 करोड़ रुपये के व्यय से सात वृहत एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क बनाने को मंजूरी दी है। 

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ठळक मुद्देसात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी।पीएम मोदी के 5F विजन- फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेशी तक से प्रेरित है।छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन का बोनस भी दिया जाएगा। इस फैसले से लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। इसके लिए 1985 करोड़ खर्च होंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के बोनस से लगभग 11.56 लाख गैर-राजपत्रित रेलकर्मियों को लाभ होगा। इस पर करीब 1,985 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बोनस की घोषणा आमतौर पर दशहरा और पूजा उत्सवों से पहले की जाती है।

पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पांच साल में 4,445 करोड़ रुपये के व्यय से सात वृहत एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क बनाने को मंजूरी दी है। सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। यह कदम पीएम मोदी के 5F विजन- फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेशी तक से प्रेरित है।

PM MITRA एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा। एक स्थान पर एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला उद्योग की रसद लागत को कम करेगी। कई राज्यों जैसे- तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी रुचि व्यक्त की है।

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को अधिसूचित किया

 सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक प्रेस नोट में कहा कि दूरसंचार सेवाओं में एफडीआई 2020 के प्रेस नोट-3 की स्थिति पर निर्भर करेगा।

इसके अनुसार जिन मामलों के प्रेस नोट-3 के प्रावधानों के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी, वह स्थिति बनी रहेगी। प्रेस नोट-3 के तहत किसी ऐसे देश की एक इकाई, जिसकी भूमि सीमा भारत के साथ लगती है या भारत में होने वाले निवेश से जुड़ा लाभार्थी वहां रहता है अथवा ऐसे किसी देश का नागरिक है, वह केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है।

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