राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस ने कहा, ‘भारतीय लोकतंत्र ओम शांति’’
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 24, 2023 02:51 PM2023-03-24T14:51:44+5:302023-03-24T14:59:19+5:30
सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया।
नई दिल्लीः राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी पर तलवार लटक रही थी। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार और भाजपा पर हमला किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस ने कहा, ‘भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।’’ हम खामोश नहीं होंगे। ‘अडाणी महाघोटाले’ पर जेपीसी की मांग करते रहेंगे। हमने आज पांच बजे कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें इस लड़ाई को आगे ले जाने की रणनीति तय करेंगे।
VIDEO | "Rahul Gandhi, Member of Lok Sabha representing the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction i.e. 23 March 2023...," reads the LS Secretariat letter. pic.twitter.com/gWqFc0R14r
— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2023
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सूरत ज़िला अदालत के फैसले के बाद ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, स्पीकर ने उचित फैसला लिया है।
सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि उन्होंने (भाजपा) उन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते लेकिन हम सच बोलते रहेंगे, हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये किसी समाज के संबंध में नहीं है जो लोग पैसे लेकर भागे, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या वे क्या पिछड़े समाज से थे? ये लोग ऐसी अनुभूति बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के बारे में बोला है।
"We will continue to fight. The strategy from here will be discussed within the party," says @khargepic.twitter.com/wgH8pFdfUt
— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2023
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth. We'll continue to demand JPC, If needed we'll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi's disqualification as MP pic.twitter.com/gEGySF4yIx
— ANI (@ANI) March 24, 2023
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।