कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में खुद का बचाव करने के लिए आज गुजरात की एक अदालत में पेश हुए। दरअसल, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कथित रूप से कहा था कि सभी चोरों का मोदी नाम क्यों होता है। इसी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में गांधी को समन जारी किया था। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था।
बता दें कि कर्नाटक के कोलर में एक चुनावी सभा में गांधी ने 13 अप्रैल को कथित रूप से कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सब का मोदी उप नाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का नाम मोदी ही कैसे होता है?'