राहुल गांधी पहुंचे अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, आपराधिक मानहानि मामले में है पेशी
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: July 12, 2019 03:29 PM2019-07-12T15:29:15+5:302019-07-12T16:06:32+5:30
राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (एडीसीबी) और इसके चेयरमैन ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एडीसीबी पर 745 करोड़ रुपये कालेधन को सफेद कराने का आरोप लगाया था।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मामले को लेकर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। शहर की मेट्रोपॉलिटन अदालत में उनकी पेशी है। राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (एडीसीबी) और इसके चेयरमैन ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एडीसीबी पर 745 करोड़ रुपये कालेधन को सफेद कराने का आरोप लगाया था।
बता दें कि बीती 27 मई को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट से कुछ और समय दिए जाने की गुहार लगाई थी। तब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी थी।
राहुल गांधी हफ्तेभर के भीतर तीसरी दफा अदालत का चेहरा देख रहे हैं। इससे पहले उन्हें दो और अलग-अलग मानहानि के मामलों में कोर्ट में पेश होना पड़ा। 6 जुलाई को पटना सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके जमानत दी थी। कोर्ट ने उन्हें बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में जमानत दी थी।
Gujarat: Rahul Gandhi arrives at Ahmedabad Metropolitan Court, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. pic.twitter.com/fdarDK7DIG
— ANI (@ANI) July 12, 2019
वहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) एक कार्यकर्ता द्वारा मुंबई में दायर किए गए मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली। आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने मामले के दक्षिण-पंथी संगठन से जुड़े होने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुंबई की एक अदालत ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।