Pune Car Accident Case: साइबर सेल ने घटना पर रैप वीडियो बनाने वाले और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

By रुस्तम राणा | Published: May 25, 2024 02:29 PM2024-05-25T14:29:11+5:302024-05-25T14:36:03+5:30

पुणे पुलिस की साइबर सेल में आईपीसी की धारा 509, 294 बी और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

Pune Car Accident Case Cyber Cell files FIR against rap video maker and another on the incident | Pune Car Accident Case: साइबर सेल ने घटना पर रैप वीडियो बनाने वाले और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

Pune Car Accident Case: साइबर सेल ने घटना पर रैप वीडियो बनाने वाले और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

Highlightsसाइबर सेल ने शनिवार को एक रील क्रिएटर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैजिसने एक कथित वीडियो बनाया था, जहां वह आरोपी की रिहाई के बारे में बात कर रहा थाआईपीसी की धारा 509, 294 बी और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज

पुणे: पुणे पुलिस की साइबर सेल ने शनिवार को एक रील क्रिएटर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसने एक कथित वीडियो बनाया था, जहां वह आरोपी की रिहाई के बारे में बात कर रहा था। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुणे पुलिस की साइबर सेल में आईपीसी की धारा 509, 294 बी और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

दरअसल, कथित तौर पर अपनी हाई-एंड पॉर्श कार से दो लोगों को कुचलने वाले 17 वर्षीय लड़के की मां ने पुलिस से अपील की थी कि वह अपने बेटे को एक वीडियो में "सुरक्षा" दे, जिसमें कथित तौर पर वह दावा कर रहा है कि वह कैसे बच गया। एक्सीडेंट के साथ वायरल हो गया। 

एक वीडियो संदेश में, किशोर की मां ने जोर देकर कहा कि क्लिप का उनके बेटे से कोई लेना-देना नहीं है और यह नकली है। किशोर की मां ने अपने संदेश में कहा, "जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है वह मेरे बेटे का नहीं है। वह एक फर्जी वीडियो है। मेरा बेटा हिरासत केंद्र में है।"

पुलिस से अपने बेटे की "रक्षा" करने की अपील करते हुए, माँ रो पड़ी और अपना वीडियो संदेश दिखाया। वह खुद को संभालने में असमर्थ हो जाती है और फिर कैमरे से दूर चली जाती है।

एक रैप गीत जिसमें कथित तौर पर किशोर को दिखाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह कार दुर्घटना में कैसे बच गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन पुणे पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह एक फर्जी अकाउंट था और वीडियो में किशोर की कोई भूमिका नहीं थी। बाद में पता चला कि रैप वीडियो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का था।

कथित तौर पर 17-वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही एक पोर्शे गाड़ी ने, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था, रविवार तड़के शहर में दो मोटरसाइकिल सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को बुरी तरह कुचल दिया। किशोर को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहते हुए जमानत दे दी।

त्वरित जमानत और पुलिस की समीक्षा याचिका पर हंगामे के बाद, जेजेबी ने बुधवार को रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के बेटे किशोर को 5 जून तक अवलोकन गृह में भेज दिया।

Web Title: Pune Car Accident Case Cyber Cell files FIR against rap video maker and another on the incident

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