पुदुचेरी पावर टसल: किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को जारी किया नोटिस
By रजनीश | Published: May 10, 2019 02:29 PM2019-05-10T14:29:40+5:302019-05-10T14:29:40+5:30
कोर्ट की इस आदेश के बाद पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी इस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछताछ नहीं कर सकती हैं।
पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर (उपराज्यपाल) की शक्तियों को सीमित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के विधायक के लक्ष्मीनारायणन को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही फैसला दिया कि संघ-शासित प्रदेश के रोजमर्रा के कामों में लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस फैसले के खिलाफ एलजी किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
लक्ष्मीनरायणन ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में किरण बेदी पर पुदुचेरी में पैरलल गवर्नमेंट चलाने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट की इस आदेश के बाद पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी इस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछताछ नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा वह न तो सरकार को कोई आदेश दे सकती है और न ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकती हैं।
कोर्ट पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच जारी राजनीतिक खींचतान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नारायाणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रही हैं। कोर्ट के इस फैसले को नारायणसामी ने लोकतंत्र की जीत बताया है।