प्रयागराज, 27 सितंबर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हाल ही में आयोजित जनसभा में अनुमति से अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने को लेकर आयोजक व पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि ओवैसी की जनसभा के आयोजक शाह आलम और पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी के खिलाफ करैली थाने में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
उक्त प्राथमिकी जनसभा का निरीक्षण करने के बाद उप निरीक्षक राज बहादुर यादव की शिकायत पर दर्ज की गई। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, शनिवार को मजीदिया इस्लामिया इंटर कालेज में एआईएमआईएम के पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई थी जिसके संबंध में पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र देकर 100 की संख्या में लोगों को बुलाने की बात कही गई थी।
इस शपथ पत्र में कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने की बात भी कही गई थी। इन बातों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी। लेकिन शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग एकत्र हैं, जिसमें ना ही लोगों ने मास्क लगाया है और ना हीं वे दो गज की दूरी का पालन कर रहे हैं।
तहरीर के मुताबिक, सभा का नेतृत्व कर रहे शाह आलम ने नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र और धारा 144 का उल्लंघन किया। शाह आलम और एक अन्य (अज्ञात) पदाधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को आयोजित इस जनसभा को पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया था।
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