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महाराष्ट्र में राजनीतिक संकटः जानिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य अंश

By भाषा | Updated: November 26, 2019 12:47 IST

सरकार गठन को लेकर जारी संकट को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को दिये गये उस आदेश के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं, जिसमें उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बुधवार को विधानसभा में शक्तिपरीक्षण के जरिए अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया है।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र के राज्यपाल सुनिश्चित करेंगे कि शक्ति परीक्षण 27 नवंबर को हो।27 नवंबर यानी बुधवार को ही शपथ ग्रहण करेंगे और यह प्रक्रिया बुधवार की शाम पांच बजे तक पूरी होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी संकट को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को दिये गये उस आदेश के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं, जिसमें उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बुधवार को विधानसभा में शक्तिपरीक्षण के जरिए अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया है।

-महाराष्ट्र के राज्यपाल सुनिश्चित करेंगे कि शक्ति परीक्षण 27 नवंबर को हो।

-इस कार्य के लिए अस्थाई अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति की जाएगी।

- सभी निर्वाचित सदस्य 27 नवंबर यानी बुधवार को ही शपथ ग्रहण करेंगे और यह प्रक्रिया बुधवार की शाम पांच बजे तक पूरी होनी चाहिए।

- इसके तत्काल बाद अस्थायी अध्यक्ष यह पता लगाने के लिए शक्ति परीक्षण कराएंगे कि क्या फड़नवीस के पास बहुमत है या नहीं और यह कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी।

-शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं होगा।

-कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।

-न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अलोकतांत्रिक और अवैध गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।

-न्यायालय ने कहा कि यदि शक्ति परीक्षण में देरी होती है तो विधायकों की खरीद-फरोख्त होने की आशंका है और इसलिए उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए।

-फड़नवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर केंद्र और अन्य को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया। 

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