नई दिल्ली: पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय समिति की नियुक्ति बुधवार को कर दी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति काम करेगी। पीएम मोदी की सुरक्ष में चूक का मामला 5 जनवरी को सामने आया था।
कोर्ट ने समिति बनाने की बात सोमवार को हुई सुनवाई में कही थी और बताया था कि जल्द सदस्यों की घोषणा की जाएगी। इस मामले में केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों की समांतर जांच पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
कोर्ट की बनाई जांच समिति में पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के डायरेक्टर जनरल, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था संबंधी दस्तावेज न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को सौंपने का निर्देश दिया।
पीएम की सुरक्षा चूक मामले में इन बिंदुओं पर जांच करेगी समिति
कोर्ट ने स्वतंत्र समिति बनाते हुए कहा कि समिति कुछ खास बिंदुओं पर मामले की जांच करेगी। समिति देखेगी कि सुरक्षा में चूक की वजह क्या रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और भविष्य के लिए ऐसे क्या कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी चूक नहीं हो।
बता दें कि पंजाब में पांच जनवरी को प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट आए थे।