ई-कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट के देश का नाम बताने के लिए दायर की PIL, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी केंद्र से राय

By भाषा | Published: July 1, 2020 01:19 PM2020-07-01T13:19:14+5:302020-07-01T13:22:26+5:30

याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने और खरीदने की अपील की है और ऐसे में जरूरी है कि इस आदेश को लागू किया जाए। 

PIL for display of country of origin on products sold on e-commerce sites: HC seeks Centre's stand | ई-कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट के देश का नाम बताने के लिए दायर की PIL, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी केंद्र से राय

ई-कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट के देश का नाम बताने के लिए PIL दायर की गई। (फाइल फोटो)

Highlightsई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों को किस देश में बनाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए दायर जनहित याचिका कई गई है। याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से राय मांगी है।

नई दिल्लीः ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों को किस देश में बनाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से राय मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिग्पाल ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से नोटिस स्वीकार किया। जनहित याचिका में एक वकील ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को लागू करने और इसके तहत उन नियमों को लागू करने की मांग की, जिनके अनुसार ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे उत्पादों पर, उन्हें किस देश में बनाया गया है, इसका उल्लेख करना जरूरी है।

याचिका में दावा किया गया है कि ई-कॉमर्स संस्थाओं के संबंध में इस आदेश को लागू नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने और खरीदने की अपील की है और ऐसे में जरूरी है कि इस आदेश को लागू किया जाए। 

 

Web Title: PIL for display of country of origin on products sold on e-commerce sites: HC seeks Centre's stand

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