सोशल मीडिया पर हाथरस बलात्कार पीड़िता की गलत तस्वीर डालने वाले की सूचना के लिए याचिका दायर
By भाषा | Published: April 18, 2021 04:53 PM2021-04-18T16:53:58+5:302021-04-18T16:53:58+5:30
नयी दिल्ली, 18 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और सोशल मीडिया मंच फेसबुक, गूगल और ट्विटर से एक याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें हाथरस बलात्कार पीड़िता का गलत फोटो अपलोड करने वालों का ब्यौरा मांगा गया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सोशल मीडिया मंचों को नोटिस जारी किया और उस व्यक्ति के बारे में अदालत को सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए कहा जिसने एक मृतक महिला की फोटो बलात्कार पीड़िता के तौर पर डाल दी।
दिवंगत महिला के पति ने याचिका दायर कर कहा कि उनकी पत्नी का फोटो विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर गलत तरीके से जारी किया गया है जिसमें उन्हें उत्तरप्रदेश के हाथरस में बलात्कार एवं हत्या का शिकार बनी एक युवती के तौर पर दिखाया गया है।
फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने जनवरी में अदालत से कहा था कि उन्होंने उन सभी लिंक को ब्लॉक कर दिया है या हटा लिया है जिसमें मृत महिला के फोटो को हाथरस बलात्कार पीड़िता के तौर पर दिखाया गया।
गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित महिला से चार लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। पीड़िता की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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