बॉम्बे हाई कोर्ट में अदालतों में लंबी छुट्टी के खिलाफ याचिका, दीपावली की छु्ट्टियों के बाद होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: October 20, 2022 03:08 PM2022-10-20T15:08:27+5:302022-10-20T15:13:26+5:30

अदालतों में लंबी छुट्टी को लेकर एक याचिका बंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई है। इस पर दीपावली की छुट्टी के बाद कोर्ट सुनवाई करेगी। उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर से दीपावली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और 9 नवंबर को दोबारा खुलेगी।

Petition against long leaves in courts in Bombay High Court, hearing after Diwali holidays | बॉम्बे हाई कोर्ट में अदालतों में लंबी छुट्टी के खिलाफ याचिका, दीपावली की छु्ट्टियों के बाद होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट में अदालतों में लंबी छुट्टी के खिलाफ याचिका (फाइल फोटो)

Highlightsअदालत की छुट्टियों को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई।एक जनहित याचिका में अदालतों की लंबी छुट्टियां को चुनौती दी गई है।हाई कोर्ट में साल में ग्रीष्मकालीन अवकाश (एक माह), दीपावली की छुट्टियां (दो सप्ताह) और क्रिसमस की छुट्टियां होती हैंं।

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दीपावली की छुट्टियों के बाद अदालत की छुट्टियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। एक जनहित याचिका में अदालतों की लंबी छुट्टियां को चुनौती दी गई है, जिससे कथित तौर पर मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।

उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर से दीपावली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जिसके बाद अदालत नौ नवंबर को दोबारा खुलेगी। सबीना लकड़ावाला द्वारा दायर जनहित याचिका में उच्च न्यायालय की छुट्टियों को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि यह वादियों के न्याय हासिल करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

लकड़ावाला के वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायाधीशों की छुट्टियां लेने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन न्यायपालिका के सदस्यों को एक ही समय में छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। उन्हें इस तरह छुट्टी लेनी चाहिए कि अदालतें पूरे साल काम कर सकें ।

नेदुमपुरा ने न्यायमूर्ति एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्ढा की खंडपीठ से बृहस्पतिवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने वकील से पूछा कि अब जनहित याचिका क्यों दायर की गई जब 2022 के लिए उच्च न्यायालय का ‘कैलेंडर’ पिछले साल नवंबर में ही उपलब्ध करा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका पर 15 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में हर साल तीन बार छुट्टियां होती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश (एक माह), दीपावली की छुट्टियां (दो सप्ताह) और क्रिसमस की छुट्टियां (एक सप्ताह)। हालांकि इस दौरान आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए विशेष अवकाश पीठ उपलब्ध रहती है। 

Web Title: Petition against long leaves in courts in Bombay High Court, hearing after Diwali holidays

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