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हिंदू मंदिर पर हमले के बाद फूटा VHP नेता का गुस्सा, कहा- गैर-मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है पाकिस्तान

By अमित कुमार | Updated: January 1, 2021 19:34 IST

हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक तबका है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि समुदाय के मुताबिक, देश में हिंदुओं की आबादी 90 लाख से ज्यादा है।

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ठळक मुद्देपाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर तोड़े जाने को लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है।पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है।खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने मंदिर पर हमले को "एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना" बताया है।

पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में एक मंदिर में तोड़फोड़ किये जाने की घटना ने तुल पकड़ ली है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले के सिलसिले में 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज्यादातर लोग एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के सदस्य हैं। अब इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय महासचिव सुरेन्द्र जैन ने अपनी बात रखी है। 

सुरेन्द्र जैन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान गैर-मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनाता जा रहा है। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण और गैर-मुस्लिमों का बलात्कार आम बात हो चुकी है। अगर वहां कुछ बदला होता तो वे मंदिर तोड़ने के लिए पहुंची भीड़ को रोक सकते थे। यह खुलेआम घोषित था कि मंदिर को रहने नहीं दिया जाएगा। अगर रैली को रोका जाता तो मंदिर को तोड़े जाने से बचाया जा सकता था।

करक जिले के टेरी गांव में मंदिर पर हुए हमले की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हिंदू समुदाय के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। प्रांतीय सरकार ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मंदिर का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया। साथ ही, दोषियों को न्याय के दायरे में लाने का भी संकल्प लिया। स्थानीय पुलिस के अनुसार इस घटना के सिलसिले में कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी के नेता रहमत सलाम खट्टक समेत 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

प्रांतीय पुलिस प्रमुख केपीके सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि प्राथमिकी में 350 से अधिक लोगों का नामजद किया गया है। अब्बासी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी में आतंकवाद से संबंधित कानून की सभी धाराओं को शामिल किया गया है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हमले का संज्ञान लिया था और स्थानीय अधिकारियों को अदालत में पांच जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। 

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