POCSO Act अध्यादेश पर सीपीएम बृंदा करात का बयान, कहा- 'रेपिस्ट रक्षकों' को मिले सजा
By भारती द्विवेदी | Published: April 21, 2018 07:15 PM2018-04-21T19:15:42+5:302018-04-21T19:15:42+5:30
उन्होंने कहा है- 'सिद्धांत की बात करें तो सीपीएम मृत्युदंड के खिलाफ है। रेयर ऑफ रेयरस्ट मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान पहले से ही है।
नई दिल्ली. 21 अप्रैल: नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पोक्सो एक्ट पर अध्यादेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल लड़कियों के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी। बच्चियों से रोप करने पर मौत की सजा पर सीपीएम नेता वृंदा करात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा है- 'सिद्धांत की बात करें तो सीपीएम मृत्युदंड के खिलाफ है। रेयर ऑफ रेयरस्ट मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान पहले से ही है। असल मुद्दा ये है कि सरकार के कुछ सदस्य बलात्कारियों को समर्थन करते हैं। बलात्कारियों की रक्षा करने वाले के लिए सजा होनी चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार इस अध्यादेश को लाने की कोशिश कर रही है। इसकी विश्वसनीयता को लेकर मुझे शक है। हम निश्चित सजा चाहते हैं। ये मुद्दा उन मुद्दों की बात नहीं कर रहा जो भारतीयों के दिमाग को उत्तेजित कर रहा है।'
To divert the issue the govt is trying to bring this in. I am afraid as this has very little credibility. We want the certainty of punishment. This issue is not addressing the issue which is agitating the minds of Indians: Brinda Karat, CPM on the ordinance to amend POCSO Act pic.twitter.com/eFMb2YJ7Iq
— ANI (@ANI) April 21, 2018
पांच दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के साथ ढाई घंटे बैठक की। उसके बाद रेप को लेकर एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल तक लड़कियों से रेप करने पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और यह फैसला लिया। अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी। वहीं 16 साल की लड़की से रेप के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि रेप के मामले में अब जांच की प्रक्रिया भी काफी तेजी से की जाएगी।