ओमीक्रॉनः यूपी सराकर ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी, शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं

By अनिल शर्मा | Updated: December 24, 2021 11:51 IST2021-12-24T11:23:22+5:302021-12-24T11:51:41+5:30

आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से प्रभावी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं शादियों में भी लोगों की भीड़ को देखते हुए अब 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है।

omicron up government announces night curfew from 11 pm to 5 am only 200 people allowed in weddings | ओमीक्रॉनः यूपी सराकर ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी, शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं

ओमीक्रॉनः यूपी सराकर ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी, शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं

Highlightsआदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से लागू होगा नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगाशादियों में अब 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है

लखनऊः मध्यप्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने ओमीक्रॉन के संभावित खतरों को देखते हुए ये कदम उठाया है।

आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से प्रभावी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं शादियों में भी लोगों की भीड़ को देखते हुए अब 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है।

गौरतलब है कि ओमीक्रॉन के देशभर में बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में 23 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू के तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंदिशें लागू रहेंगी।

वहीं इस बीच अब यूपी सरकार ने भी कदम उठाते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। इस तरह कोरोना की संभावित आगामी लहर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है।

हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का चुनाव आयोग से किया अनुरोध

उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से चुनावी रैलियों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने और विधानसभा चुनाव को 1-2 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने पीएम मोदी से चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का भी आग्रह किया

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