ओडिशा में निकाय उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का लेखा जोखा देना हुआ अनिवार्य, नए कानून के तहत हलफनामा जमा करने को बनाया जरूरी

By आजाद खान | Published: February 11, 2022 09:35 AM2022-02-11T09:35:14+5:302022-02-11T09:35:14+5:30

आपको बता दें कि राज्य में 16 से 24 फरवरी तक पांच चरणों में चुनाव होंगे।

Odisha panchayat election mandatory body candidates account punishment property education under new law necessary submit affidavit | ओडिशा में निकाय उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का लेखा जोखा देना हुआ अनिवार्य, नए कानून के तहत हलफनामा जमा करने को बनाया जरूरी

ओडिशा में निकाय उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का लेखा जोखा देना हुआ अनिवार्य, नए कानून के तहत हलफनामा जमा करने को बनाया जरूरी

Highlightsचुनाव आयोग के मुताबिक, उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से हलफनामा जमा करना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक सजा, संपत्ति और पढ़ाई को अनिवार्य रूप से बताना होगा। यूएलबी के चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।

भुवनेश्वर: ओडिशा में राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने राजनीतिक दलों से कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अगले चुनाव में उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से हलफनामा जमा करना होगा। आपको बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है जिसके तहत 10 फरवरी को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ही यह फैसला लिया गया है कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से हलफनामा जमा करना होगा। राज्य में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक पांच चरणों में चुनाव होंगे। 

क्या कहा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए पी पाधि ने गुरूवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बैठक करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को हलफनामे में अपनी आपराधिक सजा, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। 

आपको बता दें कि यह पहली बार है कि नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार नगर निगम अधिनियमों में संशोधन के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 11 फरवरी से 16 फरवरी तक चुनाव अधिकारी के पास मांग एवं आपत्ति पत्र दाखिल किया जाएगा।

इसके साथ 18 फरवरी को चुनाव अधिकारी द्वारा मांग-आपत्तियों की जांच होगी और इसके बाद फैसला किया जाएगा। वहीं 24 फरवरी को निर्णायक मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने के साथ ही 28 फरवरी तक मतदाता सूची राज्य चुनाव आयुक्त को प्रदान की जाएगी।

यूएलबी के चुनाव के लिए होगा ईवीएम का इस्तेमाल

राज्य की 48 नगर पालिकाओं, 59 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों (एनएसी) और तीन नगर निगमों सहित 100 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। ए पी पाधि ने यह भी कहा कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा। 

Web Title: Odisha panchayat election mandatory body candidates account punishment property education under new law necessary submit affidavit

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