ओडिशा उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारियों से जेलों का औचक निरीक्षण करने को कहा

By भाषा | Updated: March 13, 2021 21:23 IST2021-03-13T21:23:57+5:302021-03-13T21:23:57+5:30

Odisha High Court asks District Magistrates to do surprise inspections of jails | ओडिशा उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारियों से जेलों का औचक निरीक्षण करने को कहा

ओडिशा उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारियों से जेलों का औचक निरीक्षण करने को कहा

कटक, 13 मार्च ओडिशा उच्च न्यायालय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का औचक निरीक्षण करें और जेलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सौंपें।

पंद्रह साल पुरानी एक रिट याचिका पर मामले में न्यायमित्र द्वारा हाल ही में पेश की गई एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य की विभिन्न जेलों में खतरनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

नौ मार्च को मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर के नेतृत्व वाली पीठ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अपने संबंधित अधिकारक्षेत्र में आने वाली जेलों का औचक निरीक्षण करने और जेल की स्थिति, कैदियों की संख्या, भोजन, आवास और कैदियों के मनोरंजन के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था, ‘‘अच्छा हो ये दौरे (डीएम के) बिना घोषणा के हों।’’

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि 27 अप्रैल तय की। इस बीच राज्य सरकार से प्रत्येक जेल में कम से कम एक मेडिकल दौरे की व्यवस्था करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

उच्च न्यायालय ने ओडिशा में जेल सुधारों को लागू करने के लिए ओडिशा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण से भी सहयोग मांगा है। न्यायालय द्वारा 2016 और 2017 में पारित निर्णयों में इस संबंध में सुझाव दिया गया था।

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Web Title: Odisha High Court asks District Magistrates to do surprise inspections of jails

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