नाइजीरियाई व्यक्तियों की कथित अवैध हिरासत को लेकर सूचना तलब

By भाषा | Updated: November 17, 2020 23:26 IST2020-11-17T23:26:56+5:302020-11-17T23:26:56+5:30

Notice summoned for alleged illegal detention of Nigerian persons | नाइजीरियाई व्यक्तियों की कथित अवैध हिरासत को लेकर सूचना तलब

नाइजीरियाई व्यक्तियों की कथित अवैध हिरासत को लेकर सूचना तलब

प्रयागराज, 17 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील से दो नाइजीरियाई व्यक्तियों की 24 सितंबर, 2019 से कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखने के बारे में जानकारी मांगी है।

चिनासा विक्टर ओबिओहा और चीमा पॉल उगोचुकवा द्वारा उनकी पत्नियों के माध्यम से दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गत 10 नवंबर को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह आदेश पारित किया और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर, 2020 निर्धारित की।

इस रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से सूरजपुर पुलिस लाइंस, 49 बटालियन, ग्रेटर नोएडा में 24 सितंबर, 2019 से हिरासत में रखा गया है। अदालत से इन दोनों को तत्काल प्रभाव से रिहाई का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

याचिका के मुताबिक, इनमें से एक व्यक्ति की पत्नी वर्तमान में दिल्ली में ठहरी हुई है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन व्यक्तियों को वर्तमान याचिका दायर किए जाने तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही इन्हें हिरासत में लिए जाने के कारण के बारे में इनके रिश्तेदारों और यहां तक कि उनके अधिवक्ताओं को सूचित किया गया है।

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Web Title: Notice summoned for alleged illegal detention of Nigerian persons

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