MP New CM: MP में अब शोर प्रतिबंधित, मोहन सरकार ने मंदिर मस्जिद और समारोह में डीजे लाउडस्पीकर पर लगाई रोक

By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Published: December 13, 2023 08:49 PM2023-12-13T20:49:59+5:302023-12-13T20:53:44+5:30

मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों यानि की मंदिर मस्जिद और दूसरे स्थलों पर जोर-जोर से बजाने वाले लाउडस्पीकर प्रतिबंधित होंगे।

Noise banned in MP, | MP New CM: MP में अब शोर प्रतिबंधित, मोहन सरकार ने मंदिर मस्जिद और समारोह में डीजे लाउडस्पीकर पर लगाई रोक

MP New CM: MP में अब शोर प्रतिबंधित, मोहन सरकार ने मंदिर मस्जिद और समारोह में डीजे लाउडस्पीकर पर लगाई रोक

HighlightsMP मोहन सरकार का बड़ा फैसला,शोर पर लगाया प्रतिबंधध्वनि प्रदूषण करने वालों पर होगा एक्शनएमपी में अब निर्धारित मापदंड पर ही बज सकेंगे डीजे लाउड स्पीकरन्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शोर करना प्रतिबंधित

राज्य मंत्रालय में सीएम का पद संभालते ही मोहन यादव ने पहली फ़ाइल पर दस्तखत कर बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार के जारी आदेश में  सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है । सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों और सर्वोच्च और कोर्ट के निर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया है । इसके तहत धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड से ऊपर यदि लाउडस्पीकर डीजे का इस्तेमाल होता है तो उसे पर कार्रवाई होगी।

 राज्य सरकार के जारी आदेश के तहत नियम विरोध तेज आवाज में बिना अनुमति के डीजे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़ान दोस्तों का गठन होगा। उड़न दस्ते नियमित रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थान मैं इस्तेमाल होने वाले डीजे लाउडस्पीकर का निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन पर 3 दिन पर समुचित जांच कर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट देंगे।

 राज्य सरकार धर्म गुरुओं से भी संवाद कर और समन्वय कर मंदिर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अनुरोध करेगी और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए गठित उड़न दस्तों को सप्ताह में एक बार समीक्षा कर प्रतिवेदन गृह विभाग को देने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। जो पुलिस महकमें के साथ समन्वय कर रिपोर्ट लेगी। शादी और समारोह में इस्तेमाल होने वाले डीजे के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी।
 

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