Noida LS polls 2024: नोएडा में 11000 बुजुर्ग और दिव्यांग डाक मतपत्र से डालेंगे वोट, घर जाकर 12-डी फॉर्म भरवा रहे हैं अधिकारी, देखें लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 30, 2024 10:28 AM2024-03-30T10:28:09+5:302024-03-30T10:29:16+5:30
Noida LS polls 2024: गौतमबुद्ध नगर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि डाक मतपत्र के जरिए मतदान मंजूरी के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर 12-डी फॉर्म भरवा रहे हैं।
Noida LS polls 2024: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में 11 हजार से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग डाक मतपत्र के जरिए घर बैठे मतदान कर पाएंगे। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया जिले में इस तरह के लगभग 11 हजार से अधिक मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि डाक मतपत्र के जरिए मतदान मंजूरी के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर 12-डी फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बी.के. अग्रवाल और एडीएम न्यायिक भैरपाल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मतदान ‘कवर’ करने वाले मीडियाकर्मी, आवश्यक सेवा कर्मी डाक मतपत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं
मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी तथा मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किये जाने वाले "आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं" की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है।
मतदान के दिन ‘कवरेज’ में लगे पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए विस्तारित कर दी गई है। डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे "मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।’’
निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन ‘कवरेज’ के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।