अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने के फैसले पर रोक जारी रखी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 25, 2024 02:47 PM2024-06-25T14:47:58+5:302024-06-25T14:52:51+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर रोक जारी रहने की बात कही है। केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

No relief to Arvind Kejriwal Delhi High Court continues to stay the decision to grant bail | अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने के फैसले पर रोक जारी रखी

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Highlightsअरविंद केजरीवाल को राहत नहींदिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने के फैसले पर रोक जारी रखीअगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर रोक जारी रहने की बात कही है। केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके खिलाफ अपील की थी। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

आप नेता केजरीवाल ने अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया था और कहा था कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि उच्च न्यायालय बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रयान्वयन पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन उन्हें वहां भी झटका लगा था।

आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

24 जून को उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रखने की कार्रवाई को ‘असामान्य’ करार दिया था। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते समय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है।

पीठ ने कहा कि वह आप के राष्ट्रीय संयोजक की अपील पर फैसला करने से पहले उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहेगी। बता दें कि निचली अदालत ने अपने जमानत आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर कोई स्पष्ट सबूत पेश करने में नाकाम रही है।

Web Title: No relief to Arvind Kejriwal Delhi High Court continues to stay the decision to grant bail

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