"राज्य में 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया", तमिलनाडु सरकार ने SC को सूचित किया

By रुस्तम राणा | Published: May 16, 2023 07:37 PM2023-05-16T19:37:18+5:302023-05-16T19:39:25+5:30

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए, राज्य सरकार ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

No order issued to ban ‘The Kerala Story’ in state Tamil Nadu govt tells SC | "राज्य में 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया", तमिलनाडु सरकार ने SC को सूचित किया

"राज्य में 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया", तमिलनाडु सरकार ने SC को सूचित किया

Highlightsसरकार ने कहा- फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं कियाकोर्ट को बताया- आम जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया की कमी के कारण सिनेमाघरों के मालिकों ने प्रदर्शन बंद करने का फैसला कियाकहा- फिल्म के निर्माताओं द्वारा कोर्ट को झूठ बताकर गुमराह करने का प्रयास है

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने 5 मई को रिलीज हुई फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। सरकार ने मंगलवार को शीर्ष अदालत को बताया कि राज्य द्वारा सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद, आम जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया की कमी के कारण उनके मालिकों ने 7 मई से फिल्म का प्रदर्शन बंद करने का फैसला किया।

राज्य सरकार ने फिल्म के निर्माताओं द्वारा राज्य में वास्तव में प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका के जवाब में कहा कि आपत्तियों और विरोध के बीच फिल्म को 5 मई को पूरे तमिलनाडु में 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था। सरकार ने कहा, रिलीज होने के बाद फिल्म की भारी आलोचना हुई, कुछ मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म आम जनता के बीच 'मुस्लिम विरोधी नफरत' और 'इस्लामोफोबिया' फैलाती है और केवल मुस्लिमों के खिलाफ अन्य धर्मों का ध्रुवीकरण करने के इरादे से बनाई गई है।

राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल स्टोरी के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बताया है कि राज्य में फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित है। यह निर्माताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने और राहत पाने का एक प्रयास है। 

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए, राज्य सरकार ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, न ही वास्तव में राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध है। संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि जब उन्हें लगे कि उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है तो वे न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।

बता दें कि सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म एक युवा हिंदू लड़की के ब्रेनवॉश और इस्लाम में परिवर्तित होने और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर करने के चित्रण की गई। फिल्म के जिस हिस्से ने विवाद को जन्म दिया वह फिल्म के टीजर में दावा था कि केरल की 32,000 महिलाओं को आईएसआईएस द्वारा समय के साथ भर्ती किया गया था। हालांकि यह दावा अब टीजर से हटा दिया गया है।

Web Title: No order issued to ban ‘The Kerala Story’ in state Tamil Nadu govt tells SC

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