यूपी में बिना इजाजत धार्मिक जगहों पर बजने वाले लाउडस्पीकर कल से हटाए जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद कोर्ट के आदेश को कल से यूपी में लागू किया जाएगा। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि योगी सरकार ऐसे धार्मिक स्थलों की पहचान कर रही है, जहां बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं।
वकील मोतीलाल यादव ने लाउडस्पीकर से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर 20 दिसंबर 2017 को सुनवाई करते हुए इलाबाबादे हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ये पूछा था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं?
ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। सुनवाई के समय कोर्ट ने कहा था कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है।