नई दिल्ली: भारत में फैलते कोरोना वायरस प्रकोप के चलते 80 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सभी गैर-जरूरी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच सोमवार को बताया गया कि घरेलू रूटों पर चलने वाली विमान कंपनियां की फ्लाइट्स भी बंद हो रही हैं। इससे पहले 19 मार्च को केंद्र सरकार ने सभी विमान कंपनियों को निर्देश जारी किया था कि 22 मार्च से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भारत से उड़ान नहीं भरेगी।
एडवाइजरी के मुताबिक मंगलवार रात 12 बजे से उड़ानों पर रोक लगाई है। हालांकि, कार्गो फ्लाइट पर पाबंदी लागू नहीं होगी। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘24 मार्च, 2020 की मध्यरात्रि, भारतीय मानक समयानुसार रात 23:59 पर सभी घरेलू व्यावसायिक विमानन कंपनियों के संचालन बंद हो जाएंगे।’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘विमानन कंपनियों को अपना संचालन इस प्रकार तय करना होगा कि वे 24 मार्च, 2020 रात 23:59 तक अपने गंतव्य पर उतर जाएं।’’ हालांकि, प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी मालवाहक जहाजों पर लागू नहीं होगी। इससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी भारतीय विमानन कंपनियों को कहा था कि वे ऐसे लोगों को विमान में सवार ना होने दें जिनके हाथों पर ‘‘होम क्वारेंटाइन’’ (घर में पृथक रहने) की मुहर लगी हो।
वहीं, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाईअड्डों और एयरलाइंस कंपनियों से लोगों के बीच सामुदायिक व्याहार में शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सोमवार को कुछ कदम उठाने के लिए कहा। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए विमानन नियामक ने सभी नियमित एयरलाइंस और हवाईअड्डों को इससे जुड़े दिशानिर्देश जारी किए।
विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से चेक इन काउंटर पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसी के साथ यात्रियों के बीच काउंटरों पर उचित दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विमानन कंपनियों से इस तरीके से लोगों को विमान में सवार कराने के लिए कहा गया है कि यात्रियों की विमान में भीड़ ना जमा हो। वहीं यात्रियों के बीच सीटों में पर्याप्त स्थान छोड़ना सुनिश्चित करने के भी दिशानिर्देश दिए गए हैं।
डीजीसीए के परिपत्र के अनुसार यात्रियों को इस तरह से सीटों का आवंटन किया जाए कि दो यात्रियों के बीच एक सीट खाली हो। वहीं चालक दल के सदस्य भी यात्रियों से उचित दूरी रखें। इसी के साथ हवाईअड्डा परिचालक कंपनियों को पर्याप्त संख्या में चेक इन काउंटर उपलब्ध कराने और यात्रियों की भीड़ जमा होने से बचाने के लिए उन्हें रास्ता दिखाने वाले कर्मचारियों को उचित संख्या में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। हवाईअड्डों को जगह-जगह पर सैनेटाइजर रखने और इस बारे में बार बार उद्घघोषणा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।