कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच हरियाणा में रात का कर्फ्यू लागू

By भाषा | Published: April 12, 2021 09:44 PM2021-04-12T21:44:40+5:302021-04-12T21:44:40+5:30

Night curfew implemented in Haryana amid increase in Kovid-19 cases | कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच हरियाणा में रात का कर्फ्यू लागू

कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच हरियाणा में रात का कर्फ्यू लागू

चंडीगढ़, 12 अप्रैल हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से रात का कर्फ्यू लगा दिया।

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू आज रात से लगाया जाएगा और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।’’

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में हाल में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है।

विज ने कहा, ‘‘कुछ दिनों के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा जिसके बाद रात का कर्फ्यू जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा।’’

आदेश के अनुसार हालांकि आवश्यक एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं के राज्य के भीतर परिवहन और राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपातकालीन और नगरपालिका सेवाओं, कानून और सेवाओं में लगे व्यक्ति, पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है।

विज ने कहा कि गृह, स्वास्थ्य और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहनें और कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी दिशानिर्देशों का पालन करें।

स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को हरियाणा में कोविड-19 के 3,818 नये मामले सामने आये जो लगभग पांच महीनों में सबसे अधिक है।

पिछले कई दिनों से राज्य में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में मामलों में वृद्धि देखी गई है।

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसमें कहा गया है कि हालांकि, मामलों की संख्या में हाल में वृद्धि हुई है और इसलिए प्रसार को रोकने के लिए पृथकवास और एकदूसरे से दूरी बनाये रखने के सख्त उपायों को लागू करना अनिवार्य है।

इस आदेश में कहा गया है कि रात के समय लोगों और वाहनों की अत्यधिक गैर-जरूरी आवाजाही रही है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।’’

इसमें कहा गया है कि अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से जारी सीमित आवाजाही कर्फ्यू पास को इससे छूट दी गई है।

इसमें कहा गया है कि अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए और हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशनों से लौटने या जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

इसके अनुसार आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

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Web Title: Night curfew implemented in Haryana amid increase in Kovid-19 cases

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