भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक संसदीय सदस्यता से देंगे इस्तीफा, पार्टी अध्यक्ष और PM मोदी की बैठक में हुआ फैसला

By आकाश चौरसिया | Published: December 6, 2023 01:50 PM2023-12-06T13:50:36+5:302023-12-06T15:25:49+5:30

पांच राज्यों के आये नतीजों में भाजपा के आलाकमान ने निर्णय किया है कि वो तीन राज्यों में मिले बहुमत के बाद अपनी संसदीय सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस बात पर निर्णय पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में किया है।

Newly elected BJP MLA will resign from parliamentary membership decision by president and PM Modi | भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक संसदीय सदस्यता से देंगे इस्तीफा, पार्टी अध्यक्ष और PM मोदी की बैठक में हुआ फैसला

फाइल फोटो

Highlightsराजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक संसदीय सदस्यता से देंगे इस्तीफाजेपी नड्डा और पीएम मोदी ने किया फैसला अब इन प्रदेशों के सीएम पद के दावेदारों पर बात चल रही है

नई दिल्ली:मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक अपनी संसदीय सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इस बात पर निर्णय भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में हुआ है। 

इनमें मध्य प्रदेश से रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप से हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई का नाम शामिल है। दूसरी तरफा राजस्थान से लोकसभा सांसद राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमार और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे।  

हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के साथ बहुमत मिला है। राजस्थान की 199 सीट में से भाजपा को 115 और कांग्रेस 69 सीटों पर जीती। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से भाजपा को 163 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों में भाजपाा को 54 सीटें प्राप्त हुई हैं। 

क्यों देना होता है इस्तीफा?
संविधान के अनुच्छेद 101 (2) के मुताबिक, अगर कोई लोकसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसी तरह अगर किसी विधानसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होता है। ऐसा न करने पर लोकसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। 

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