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कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिये दिल्ली में श्मशान और कब्रिस्तान की कमी को लेकर नयी याचिका

By भाषा | Updated: May 5, 2021 18:59 IST

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नयी दिल्ली, पांच मई दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को दायर एक अन्य जनहित याचिका ने दावा किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड​​-19 के कारण जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त श्मशान या कब्रिस्तान नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में शवों के अंतिम संस्कार के लिए अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी स्थान के आवंटन का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने इस मामले को 17 मई को इसी तरह की एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जिस पर पीठ ने मंगलवार (4 मई) को सुनवायी की थी।

दिल्ली निवासी जसविंदर सिंह जॉली की ओर से दायर इस नयी याचिका में सरकार को उन मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जिनके प्रियजन कोविड-19 के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर सकते।

याचिकाकर्ता ने नागिंदर बेनीपाल और हरिथि कांबिरी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि मृतक के परिवार के सदस्यों को ‘‘लकड़ी के साथ-साथ जगह की कमी के कारण एक श्मशान से दूसरे में जाना पड़ रहा है।’’

याचिका में कहा गया है, ‘‘इससे मृतक के परिवार को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जो पहले से ही अपने प्रियजनों को खोने के आघात से पीड़ित होते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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