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NEET UG 2024 Hearing Live: सुप्रीम कोर्ट ने माना पेपर लीक हुआ, रीटेस्ट पर भी दिया बड़ा फैसला

By आकाश चौरसिया | Updated: July 8, 2024 16:45 IST

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसलिए वह लगभग 24 लाख छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देने के लिए अनिच्छुक हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनमें से अधिकतर गरीब परिवारों से आते हैं ।

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NEET UG 2024 Hearing Live:सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रेवश परीक्षा से जुड़ी नीट यूजी 2024 एग्जाम विवाद पर सोमवार को सुनवाई करते हुए माना है कि पेपर लीक तो हुआ, लेकिन अभी निर्णय लेने से पहले सभी का पक्ष उच्चतम न्यायालय सुनेगी। यह सुनवाई नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने के लिए छात्रों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। वहीं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की बैंच के समक्ष कुल 38 याचिका दाखिल हुईं, जिसे लेकर वो सुनवाई कर रहे थे। इस साल NEET-UG परीक्षा बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक होने और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरी हुई थी, जिसे लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दलील देते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। एनटीए ने भी इस तरह की दलील देते हुए उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया। सुनवाई में एनटीए ने कहा कि परीक्षा रद्द करना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा और कदाचार का संदेह केवल पटना और गोधरा केंद्रों में था। एनटीए ने कहा, ये व्यक्तिगत मामले थे जिनमें परीक्षा रद्द करने या नई परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

दोबारा परीक्षा अंतिम विकल्प- CJIमुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसलिए वह लगभग 24 लाख छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देने के लिए अनिच्छुक हैं। जिनमें से कई गरीब परिवारों से आते हैं और परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करने के लिए पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं - जब तक कि आवश्यक न हो। इसमें कहा गया है कि दोबारा परीक्षा अंतिम विकल्प है।

चीफ जस्टिस ने मामले की गहनता को समझते हुए पहले कहा, 'हम लंच के बाद वापस आएंगे, बहस कौन करेगा? ठीक है, श्रीमान हुडा, श्रीमान नेदुम्परा। हमें उनकी बातें सुननी होंगी जो परीक्षा को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि परीक्षा खराब हुई है'। हमें पहले उन्हें सुनने की जरूरत है। फिर, हम एनटीए और यूनियन को सुनेंगे। साथ ही सोलिसिटर जनरल से कहा कि विवरण दीजिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि पेपर लीक तो हुआ है।

सोलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा कि पटना, पेपर लीक कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है। वकील नेदुम्पारा ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है। हालांकि, केंद्र सरकार और एनईईटी-यूजी आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत को बताया कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के सबूत के बिना परीक्षा को रद्द करने से लाखों ईमानदार उम्मीदवार "गंभीर रूप से खतरे में" पड़ जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फोरेंसिक यूनिट को शामिल करने, गलत काम करने वालों की संख्या का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करने, उनके लिए दोबारा परीक्षण की संभावना तलाशने के बारे में पूछा। 

एनटीए ने 5 मई, 2024 को एनईईटी-यूजी की परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम 4 जून, 2024 को घोषित किए गए, वर्तमान स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि 5 मई को, NEET UG 2024 प्रश्नपत्रों में लीक का आरोप लगाते हुए पटना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत अपराध शामिल थे।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टनीटनेशनल टेस्टिंग एजेंसी
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