अयोध्या विवाद: NBSA ने टीवी चैनलों को जारी की एडवायजरी, बाबरी मस्जिद गिराने के दृश्य नहीं हो प्रसारित, जश्न की तस्वीरों पर भी रोक
By विनीत कुमार | Published: October 16, 2019 04:04 PM2019-10-16T16:04:17+5:302019-10-16T16:08:10+5:30
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में एनबीएसए ने टीवी चैनलों को एडवायजरी जारी की है। एनबीएसए ने साथ ही कहा कि किसी भी सूरत में जश्न आदि के दृश्य प्रसारित नहीं किये जाएं।
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट की आखिरी सुनवाई के बीच न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरटी (NBSA) ने तमाम टीवी चैनलों को एडवायजरी जारी की है। इसके तहत एनबीएसए ने टीवी चैनलों को कोर्ट की कार्रवाही को लेकर किसी भी तरह के अनुमान या अंदाजा नहीं लगाने को कहा है। एनबीएसए ने कहा है कि केवल सुनवाई से जुड़े तथ्य ही पेश किये जाएं और साथ ही टीवी पर बाबरी मस्जिद गिराने के भी फुटेज नहीं चलाए जाएं
एनबीएसए ने साथ ही कहा कि किसी भी सूरत में जश्न आदि के दृश्य प्रसारित नहीं किये जाएं। एनबीएसए ने कहा कि टीवी कार्यक्रम में डिबेट के दौरान अतिवादी विचारों वाली बातें प्रसारित नहीं की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा है। इसके बाद अगले महीने इस पुराने मामले में कोई फैसला आ सकता है।
News Broadcasting Standards Authority (NBSA) issues advisory on #AyodhyaHearing coverage:
— ANI (@ANI) October 16, 2019
*Do not speculate court proceedings.
*Ascertain facts of hearing.
*Do not use mosque demolition footage.
*Do not broadcast any celebrations.
*Ensure no extreme views are aired in debates.