नवरात्रि: गुजरात ने हाउसिंग सोसायटियों एवं सड़कों पर गरबा आयोजन की अनुमति दी

By भाषा | Updated: September 24, 2021 23:32 IST2021-09-24T23:32:16+5:302021-09-24T23:32:16+5:30

Navratri: Gujarat allows housing societies and garba events on roads | नवरात्रि: गुजरात ने हाउसिंग सोसायटियों एवं सड़कों पर गरबा आयोजन की अनुमति दी

नवरात्रि: गुजरात ने हाउसिंग सोसायटियों एवं सड़कों पर गरबा आयोजन की अनुमति दी

अहमदाबाद, 24 सितंबर गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को आठ शहरों में रात्रिकर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी तथा अगले महीने नवरात्रि के दौरान हाउसिंग सोसायटियों एवं सड़कों पर कुछ खास नियमों के साथ ‘गरबा आयोजन’ की अनुमति दी ।

लेकिन इस साल गरबा के वाणिज्यिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोकनृत्य है तथा नवरात्रि के दौरान आस्था एवं उल्लास के साथ यह नृत्य किया जाता है। इस साल सात अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी।

सरकार ने होटालों, वैवाहिक कार्यक्रमों एवं अंतिम संस्कार से संबंधित नियमों में भी कुछ रियायतों की घोषणा की।

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर जारी किये गये परामर्श में कहा गया है कि नवरात्रि समारोह के दौरान किसी भी एक स्थान पर अधिकतम 400 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि नवरात्रि कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों का कोरोना वायरस के विरूद्ध पूर्ण टीकाकरण हो गया हो।

पिछले साल राज्य सरकार ने महामारी के कारण सभी गरबा आयोजनों पर रोक लगा दी थी।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ एवं गांधीनगर में रात्रिकर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया। अब इन शहरों में रात 11 के बजाय 12 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसा 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेगा।

राज्य सरकार ने शादियों में 150 के बजाय अब 400 लोगों को इजाजत दी है। अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं, पहले 40 लोग ही शामिल हो सकते थे।

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