लाइव न्यूज़ :

राज्य सभा से पास हुआ NIA संशोधन बिल, मोदी सरकार ने कहा- कानून का कतई नहीं होने देंगे दुरुपयोग 

By रामदीप मिश्रा | Updated: July 17, 2019 18:15 IST

अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को भरोसा देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां पर भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवाद का अपराध होगा तो वहां NIA की एजेंसी उसको डील करने में सक्षम होगी। 

Open in App
ठळक मुद्देदेश की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार (17 जुलाई) को राज्य सभा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) संशोधन बिल पास करवा लिया है। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर ये सदन ही NIA की साख नहीं बनाएगा तो उसकी साख कैसे बनेगी। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक कुल रजिस्टर केस 195 हैं। 195 में से 129 केस में चार्जसीट करने का काम समाप्त कर दिया है। 129 केस में से 44 केसों में जजमेंट आ गया है।

देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार (17 जुलाई) को राज्य सभा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) संशोधन बिल पास करवा लिया है। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर ये सदन ही NIA की साख नहीं बनाएगा तो उसकी साख कैसे बनेगी। 

उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक कुल रजिस्टर केस 195 हैं। 195 में से 129 केस में चार्जसीट करने का काम समाप्त कर दिया है। 129 केस में से 44 केसों में जजमेंट आ गया है। 44 केसों में से 41 केसों में दोषियों को सजा हुई।

अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को भरोसा देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां पर भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवाद का अपराध होगा तो वहां NIA की एजेंसी उसको डील करने में सक्षम होगी। 

उन्होंने बताया कि समझौता ब्लास्ट में 7 लोग पकड़े गए थे। हमारी एजेंसियों ने उन्हें पकड़ा था और अमेरिकी एजेंसियों ने भी कहा कि इन्होंने विस्फोट किया है। बाद में एक धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़ने के लिए एक नया केस बनाया और जो अपराधी थे उन्हें छोड़कर नए लोगों के नाम उसमें जोड़ दिए गए। नरेन्द्र मोदी सरकार इस कानून का कतई दुरुपयोग नहीं होने देगी, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में एनआईए संशोधन बिल पास हो गया था। इस दौरान अमित शाह और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली थी। आतंकवाद के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े थे जबकि इसके विरोध में 6 वोट पड़े थे। 

अब राज्य सभा से यह बिल पास हो गया है। इसके बाद एनआईए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत भी कार्रवाई कर सकेगी। एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी। 2008 के मुंबई अटैक के बाद देश को एक ऐसे संस्था की जरूरत पड़ी जो आतंकवाद पर लगाम लगा सके।

NIA को मिली नई ताकत 

- विदेश में भारतीयों या भारत के हितों के खिलाफ अपराध की जांच कर सकेगी। आतंकवादी हमलों के तार विदेश से जुड़े होने की स्थिति में समबन्धित देश में जा कर इन्वेस्टीगेशन कर पाएगी।

- साइबर अपराध , मानव तस्करी और विस्फोटक हथियार रखने के मामलों का भी एनआईए अन्वेषण कर सकेगी।

- केंद्र और राज्य सरकार मामलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक अदालतें स्थापित कर सकेंगी।

टॅग्स :संसद बजट सत्रराज्यसभा सत्रराज्य सभाएनआईएअमित शाहभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
Open in App

संबंधित खबरें

भारतबिहार से दिल्ली तक की नई पारी, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ, पूरी डिटेल यहां

भारत'Three Allegations, Zero Truth': आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा की भूमिका से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का जवाब

भारतक्या राघव चड्ढा किसी अन्य दल से जुड़े हुए हैं, पंजाब सीएम मान ने कहा-हां, समोसा और जहाज किराया पर बोल रहे थे और पंजाब मुद्दे पर नहीं, वीडियो

कारोबारसंसद ने जन विश्वास विधेयक 2026 पारित, 717 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये?

भारतलोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 होंगे?, संसद का बजट सत्र बढ़ा, 16 से 18 अप्रैल के बीच 3 दिवसीय बैठक?

भारत अधिक खबरें

भारतगोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा-भंडारण केंद्रों पर न जाएं और न ही भीड़ में इकट्ठा हों

भारतउच्च शिक्षा और अनुसंधान की चुनौतियां

भारतआदिवासी खेल: नई प्रतिभाओं की तलाश में एक सार्थक पहल

भारतबारामती विधानसभा उपचुनावः सीएम फडणवीस की बात नहीं मानी?, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को चुनाव मैदान में उतारा

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं