नई दिल्ली, 08 अगस्तः कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े लेनदेन से संबंधित आयकर मूल्यांकन को दोबारा खोलने और आयकर प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
दरअसल, राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने इसी साल मार्च में राहुल को वित्तवर्ष 2011-12 के संदर्भ में टैक्स के दोबारा मूल्यांकन के लिए नोटिस दिया था। विभाग का कहना है कि राहुल गांधी ने यंग इंडिया की डायरेक्टरशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बात को लेकर राहुल के वकील का कहना है कि जब कोई आय नहीं हुई थी तो कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती थी। वहीं, राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि मीडिया इस मामले पर रिपोर्ट न करे, जिसके बाद कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पांच लोंगों को समन जारी किया था। साथ ही साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। उस समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।देश-दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें. यूट्यूब चैनल यहाँ सब्सक्राइब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट।