उत्तराखंड: अब नहीं कर पाएंगे रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, जानिए किसने लगाई रोक

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: June 22, 2018 09:47 AM2018-06-22T09:47:43+5:302018-06-22T11:08:31+5:30

River Rafting & Paragliding Banned: नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए दो सप्ताह में उचित नियम और नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।

nainital high court ban river rafting and paragliding in uttarakhand | उत्तराखंड: अब नहीं कर पाएंगे रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, जानिए किसने लगाई रोक

River Rafting Banned in uttarakhand| Paragliding Banned in uttarakhand| Nainital high Court Banned water sports

इस का फैसला वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के द्वारा लिया गया है। इस मामले पर हाल ही में ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर कर कहा था कि सरकार ने 2014 में भगवती काला व वीरेंद्र सिंह गुसाईं को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिया था।

 लेकिन नियमों को नजरअंउत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग फिलहाल कोई नहीं कर पाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए दो सप्ताह में उचित नियम और नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। जब तक नीति नहीं बन जाती इस तरह की प्रतिक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है।दाज कर  राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे कैंप लगाने शुरू कर दिए। गंगा नदी के किनारे मांस मदिरा का सेवन, डीजे बजाना प्रचलित हो गया।इतना ही नहीं गंदा पानी और कूड़ा आदि भी नदी में डाला जा रहा है।ऐसे में अब सुनावाई कर आदेश दिए हैं कि वे नदी के किनारे उचित शुल्क के बिना लाइसेंस जारी नहीं कर सकती।

इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को कहा है कि खेल गतिविधियों के नाम पर अय्याशी करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। राफ्टिंग कैंपों के संचालन की नदी किनारे स्वीकृति देने से नदियों का पर्यावरण दूषित हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए उचित कानून बनाने का आदेश दिया है और अब जब तक नियम इस पर नहीं बनते कोई इस तरह का खेल नहीं किया जाएगा।

English summary :
River Rafting & Paragliding Banned in uttarakhand: Nainital high Court banned water sports throughout Uttarakhand. Senior Judge Rajiv Sharma and Justice Lokpal Singh has decided by the hearing of this matter. Hariom Kashyap, a resident of Rishikesh recently filed a Petition in the High Court regarding water sports.


Web Title: nainital high court ban river rafting and paragliding in uttarakhand

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे