रायपुर, 10 अगस्त छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में आठ हजार रूपये बतौर रिश्वत मांगने के आरोप में राज्य शासन ने नायब तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही और अनियमितता बरतने पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील के पटवारी कोमल चंद कोसले और प्रभारी नायब तहसीलदार ममता ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि तहसील सिमगा के अंतर्गत आमाकोनी गांव का पटवारी कोमल चंद कोसले जांगड़ा गांव के अतिरिक्त प्रभार में है। पटवारी कोसले पर आरोप है कि उसने एक नामंतरण प्रकरण को निराकृत करने के लिए आठ हजार रूपये की मांग की थी। जिसमें से पांच हजार रूपये सिमगा की प्रभारी तहसीलदार ममता ठाकुर को देने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था।
उन्होंने बताया कि इस घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम नौ के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के संभागायुक्त ने नायब तहसीलदार ममता ठाकुर का निलंबन आदेश जारी कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा ने पटवारी कोमल चंद कोसले का निलंबन आदेश जारी कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा निर्धारित किया है।
अधिकारियों ने बताया कि निलंबन अवधि में नायब तहसीलदार ममता ठाकुर और पटवारी कोमल चंद कोसले को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होंगे।
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