मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः मंजू वर्मा की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, कोर्ट ने नहीं अग्रिम जमानत

By एस पी सिन्हा | Published: August 25, 2018 08:50 PM2018-08-25T20:50:42+5:302018-08-25T20:50:42+5:30

17 अगस्त को मंजू वर्मा के घर से छापेमारी के दौरान 50 अवैध कारतूस बरामद हुए थे।

Muzaffarpur Shelter Home Case: Manju Verma may be arrested soon, court does not bail out | मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः मंजू वर्मा की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, कोर्ट ने नहीं अग्रिम जमानत

फाइल फोटो

पटना, 25 अगस्त: बिहार के समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाली पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर स्थित बालिका अल्पवास गृह कांड में आरोपों की जद में आए पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दो अलग-अलग न्यायालय में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय के चेरियाबरियारपुर थाना कांड सं 143 /18 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में उनकी याचिका को एडीजे-5 की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। अब मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को जेल जाना पड सकता है। यहां बता दें कि 17 अगस्त को मंजू वर्मा के घर से छापेमारी के दौरान 50 अवैध कारतूस बरामद हुए थे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने इसी मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, बेगूसराय के एसपी आदित्य कुमार ने बताया था कि जांच रिपोर्ट में पता चला है कि मंजू वर्मा के घर से जितने भी कारतूस बरामद किए गए हैं, वे सभी अवैध हैं। वहीं, एसपी ने यह भी बताया कि मंजू वर्मा के पुत्र ने मंगलवार को उनसे मिलकर गुहार लगाई थी कि उनके घर से बरामद किए गए कारतूस उनके नहीं हैं। इस मामले में सीबीआइ के डीएसपी ने मंजू वर्मा और उनके पति के खिलाफ अवैध हथियार व कारतूस रखने की चेरिया बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बेगूसराय पुलिस ने जब्त किए गए सभी कारतूस को जांच के लिए पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेज दिया था।

सीबीआइ ने पूर्व मंत्री के घर में रखे एक बॉक्स से ।32 बोर के 15 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7।62 बोर के 19 कारतूस एवं थ्री नोट थ्री बोर के छह कारतूस बरामद किए थे। उक्त सभी कारतूस प्रतिबंधित श्रेणी के हैं। एसपी आदित्य कुमार ने बताया कि मंजू वर्मा को कुल 16 अंगरक्षक व हाउसगार्ड उपलब्ध कराए गए थे। इनमें 1/4 को हाउसगार्ड, 1/4 स्कॉर्ट पार्टी, तीन अंगरक्षक और तीन विशेष शाखा के अंगरक्षक उपलब्ध कराए गए थे। इनमें दो अंगरक्षक एसएलआर से लैस थे। लेकिन दोनों ही एसएलआरधारी अंगरक्षकों की गोलियों का जब हिसाब किया गया तो वे ठीक पाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि मंजू वर्मा के घर प्रतिबंधित श्रेणी के कारतूस कहां से आए?

Web Title: Muzaffarpur Shelter Home Case: Manju Verma may be arrested soon, court does not bail out

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