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मुंबई मेट्रो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, दो हफ्ते में जुर्माना भरने का दिया निर्देश, जानें वजह

By मनाली रस्तोगी | Updated: April 17, 2023 14:30 IST

मुंबई मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरे जंगल में अनुमति से परे पेड़ों की कटाई के लिए दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।

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ठळक मुद्देमुंबई मेट्रो पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राशि मुख्य वन संरक्षक को जमा की जाएगी।

नई दिल्ली: मुंबई मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरे जंगल में अनुमति से परे पेड़ों की कटाई के लिए दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की ओर से 84 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए पेड़ प्राधिकरण को स्थानांतरित करना अनुचित था।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राशि मुख्य वन संरक्षक को जमा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को 15 मार्च 2023 के वृक्ष प्राधिकरण के फैसले का पालन करने के लिए भी कहा और कार शेड विकसित करने के लिए आरे जंगल से 177 पेड़ गिराए। पीठ ने कहा, "एमएमआरसीएल दो हफ्ते के भीतर वन संरक्षक को 10 लाख की राशि प्रदान करे। संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वनीकरण जो निर्देशित किया गया है पूरा हो गया है।"

पीठ ने ये भी कहा, "हम आईआईटी बॉम्बे के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे अनुपालन को सत्यापित करने के उद्देश्य से एक टीम की प्रतिनियुक्ति करें। तीन सप्ताह में इस अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।" शीर्ष अदालत ने 2019 में कानून के छात्र रिशव रंजन द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टAarey Colony
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