मोरबी पुल हादसाः अदालत ने ओरेवा समूह के एमडी जयसुख पटेल की नियमित जमानत की याचिका की खारिज

By भाषा | Published: April 2, 2023 08:46 AM2023-04-02T08:46:49+5:302023-04-02T08:57:52+5:30

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. सी. जोशी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पटेल ने उन घटनाक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनके कारण यह त्रासदी हुई।

Morbi bridge collapse case Oreva Group MD Jaysukh Patel's regular bail plea rejected | मोरबी पुल हादसाः अदालत ने ओरेवा समूह के एमडी जयसुख पटेल की नियमित जमानत की याचिका की खारिज

मोरबी पुल हादसाः अदालत ने ओरेवा समूह के एमडी जयसुख पटेल की नियमित जमानत की याचिका की खारिज

Highlightsपिछले साल 30 अक्टूबर को टूटकर गिर गया था।इस दुर्घटना में 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

मोरबीः गुजरात के मोरबी शहर की एक अदालत ने पिछले साल एक पुल गिरने से संबंधित मामले में शनिवार को ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल की नियमित जमानत की अर्जी खारिज कर दी। ओरेवा ग्रुप ब्रिटिश काल के ब्रिज के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, जो पिछले साल 30 अक्टूबर को टूटकर गिर गया था।

गौरतलब है कि इस दुर्घटना में 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. सी. जोशी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पटेल ने उन घटनाक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनके कारण यह त्रासदी हुई।

पीड़ितों के वकील एन.आर. जडेजा ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने कहा है कि ओरेवा समूह ने पुल के नवीनीकरण का काम एक ऐसी कंपनी को दिया था, जिसे आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं था। साथ ही आम लोगों के लिए पुल खोलने से पहले कोई परीक्षण या विशेषज्ञ सलाह नहीं ली गई थी। 

Web Title: Morbi bridge collapse case Oreva Group MD Jaysukh Patel's regular bail plea rejected

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