Money Laundering Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। उन्हें 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 फरवरी को कोर्ट में ईडी ने उन्हें रिमांड पर मांगा था, जिसका हेमंत सोरेन के वकील ने कड़ा विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 2 फरवरी को फैसला सुनाने की बात कही थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सोरेन ने ईडी के द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में ईडी पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने याचिका में कहा था कि अब से कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में सोरेन ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था।
सोरेन को 31 जनवरी को भूखंड के अवैध कब्जे और भूमि माफियाओं के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें बृहस्पतिवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।