मनी लॉन्ड्रिंग केसः कोर्ट ने बढ़ाई कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की हिरासत, 17 सितंबर तक ED करेगी पूछताछ
By रामदीप मिश्रा | Published: September 13, 2019 06:03 PM2019-09-13T18:03:28+5:302019-09-13T18:04:37+5:30
डीके शिवकुमार को धनशोधन मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था।
धनशोधन मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को नौ दिनों की हिरासत समाप्त होने पर शुक्रवार (17 सितंबर) को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिनों के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद कोर्ट ने डीके शिवकुमार की हिरासत बढ़ा दी है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीके शिवकुमार को धनशोधन मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
Congress leader DK Shivakumar sent to Enforcement Directorate custody till September 17 by a Delhi court in a money laundering case. pic.twitter.com/oMZW9QJMXA
— ANI (@ANI) September 13, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है। साथ ही शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन तक और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है।
ईडी के अनुसार, शिवकुमार ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं जिसकी जानकारी सिर्फ उनके पास ही है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है।
ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।