मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस नेता के खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

By रुस्तम राणा | Published: July 4, 2023 02:09 PM2023-07-04T14:09:11+5:302023-07-04T14:09:11+5:30

झारखंड उच्च न्यायालय ने "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" आदेश जारी करके राहुल गांधी को राहत दी, जो प्रभावी रहेगा।

Modi surname case: No coercive action against Rahul Gandhi, directs Jharkhand HC | मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस नेता के खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस नेता के खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

Highlightsझारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी2019 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थीकांग्रेस नेता को सूरत की एक अदालत के द्वारा 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पीएम मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदीप मोदी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 2019 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। 

मोदी सरनेम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सभी का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?

दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में दो मानहानि के मामले दायर किए गए थे, लेकिन बाद में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" आदेश जारी करके राहुल गांधी को राहत दी, जो प्रभावी रहेगा।

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत के द्वारा 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें अयोग्य करार दिया था। 

Web Title: Modi surname case: No coercive action against Rahul Gandhi, directs Jharkhand HC

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