जेल से बाहर आएंगे सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, सत्र अदालत ने शर्तों पर दी जमानत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 4, 2022 11:35 AM2022-05-04T11:35:38+5:302022-05-04T11:49:00+5:30

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने के बाद सांसद और विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

MLA Ravi Rana and MP Navneet Kaur Rana bail by the sessions court with conditions | जेल से बाहर आएंगे सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, सत्र अदालत ने शर्तों पर दी जमानत

जेल से बाहर आएंगे सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, सत्र अदालत ने शर्तों पर दी जमानत

Highlightsसांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को जमानत दे दी गई है नवनीत राणा भायखला स्थित महिला कारा में बंद हैं नवनीत राणा के पति पूर्वी महाराष्ट्र के तलोजा में स्थित जेल में बंद हैं

महाराष्ट्रः अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को जमानत दे दी गई है। रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा को सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने के बाद सांसद और विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया था। नवनीत राणा भायखला स्थित महिला कारा में बंद हैं जबकि उनके पति पूर्वी महाराष्ट्र के तलोजा में स्थित जेल में बंद हैं । 

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने जमानत के लिए 25 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा था कि दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसने उन्हें रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मर्चेंट ने कहा कि उपनगरीय खार पुलिस ने शुरू में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिमांड के समय पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत को सूचित किया था कि उसने पहली प्राथमिकी में दंपति के खिलाफ राजद्रोह का आरोप जोड़ा है। रिजवान मर्चेंट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में न्यूनतम सात साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।

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