नयी दिल्ली, 29 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई करने के वास्ते वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन मंजूरी (क्लियरेंस) लेने का सोमवार को निर्देश दिया।
डीएमआरसी ने जनकपुरी-आर.के. आश्रम, मौजपुर-मजलिस पार्क और एयरोसिटी-तुगलकाबाद गलियारे (चौथा चरण) के विस्तार कार्य के लिए काटे जाने वाले 10,000 से अधिक पेड़ो की पहचान की है तथा उसे उनकी कटाई के लिए जरूरी अनुमति नहीं मिली है।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की पीठ ने डीएमआरसी को दिल्ली सरकार के मुख्य वन संरक्षक के समक्ष एक आवेदन देने को कहा है जो इसे एक महीने के अंदर अपनी सिफारिश के साथ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज देंगे। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में पौधे लगाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने को कहा है।
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