#MeToo Movement: जानिए क्या है Consent या सहमति, कानून की नजर में क्या है महिला की रजामंदी

By पल्लवी कुमारी | Published: October 16, 2018 08:11 AM2018-10-16T08:11:39+5:302018-10-16T08:11:39+5:30

#MeToo Movement: # मी टू मूवमेंट में जिन महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण की बात सार्वजनिक की है उन सब में एक बात सामान्य है कि उनसे यौन संपर्क बनाने वालों ने इसके लिए उनकी इच्छा जानना जरूरी नहीं समझा या मना करने के बावजूद उनके साथ जबरदस्ती की या जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि स्त्री-पुरुष संबंधों में Consent (रजामंदी/मर्जी/सहमति) क्या है और इससे जुड़ा कानून क्या है।

#MeToo Movement: Know about sexual consent law, sexual Assault law, sexual harassment law in India in hindi | #MeToo Movement: जानिए क्या है Consent या सहमति, कानून की नजर में क्या है महिला की रजामंदी

#MeToo Movement | मीटू मूवमेंट | Sexual Consent law in India in hindi

#MeToo मूवमेंट में दर्जनों महिलाओं द्वारा यौन शोषण के अनुभवों को साझा किए जाने के साथ ही स्त्री-पुरुष संबंधों में आपसी रजामंदी/सहमति/इजाजत (Consent) भी एक बार फिर चर्चा में है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला शख्स भ्रम या दुविधा की स्थिति में आपके साथ ऐसी हरकत कर जाए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो। आइए हम आपको बताते हैं कि सामान्य जीवन में और कानून की नजर में Consent क्या है?  

'Consent' का मतलब

Oxford English Dictionary के अनुसार Consent का शाब्दिक अर्थ दो लोगों के बीच 'आपसी सहमति' है। किसी चीज़ या काम के लिए Consent देने का मतलब हुआ उसे ऐसा करने की इजाजत देना हुआ। Consent देने बालिग व्यक्ति जब चाहे इसे वापस ले सकता है।  

कानूनी भाषा में Consent क्या है?

कानूनी भाषा में कंसेंट का मतलब सेक्स या किसी भी यौन संबंध के लिए दोनों साथियों की सहमति के बारे में एक-दूसरे को मालूम होना ही 'कंसेंट' है। 2012 के आपराधिक कानून (यौन अपराध और संबंधित मामलों) संशोधन अधिनियम 6 के अनुसार कंसेंट का मतलब, दो लोगों के बीच आपसी सहमति से बना यौन संबंध। कानून के मुताबिक सहमति का मतलब सिर्फ 'हां' होता है। पार्टनर की मर्जी आप सीधे तौर पर पूछ कर भी जान सकते हैं या अगर वो आपकी सेक्सुअल एडवांसेज/एक्टिविटी का विरोध नहीं करता है तो आप इसे आपसी रजामंदी मान सकते हैं। 

यौन संबंधों के लिए नाबालिग नहीं दे सकते Consent 

यह हमेशा याद रखें यौन संबंधों में Consent केवल कानूनन बालिग व्यक्ति ही दे सकता है। भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बनाना कानूनन अपराध है। नाबालिग लड़की या लड़का अगर आपसे सहमति से सेक्स करे तो भी यह कानूनन अपराध है।

Consent से जुड़ा वायरल चार्ट

#MeToo मूवमेंट के तूल पकड़ने के बाद कैलिफ़ोर्निया की एक टीचर ने अपने छात्राओं को 'Consent' क्या है, ये समझाने के लिए एक बेहद आसान चार्ट बनाया है। जिसका नाम उन्होंने दिया,  "All About Consent" (सहमति के बारे में पूरी जानकारी)। इस अमेरिकी टीचर ने ये चार्ट 8वीं-9वीं के स्कूली बच्चों को 'Consent' के बारे में समझने के लिए तैयार किया था। इस टीचर का नाम क्लेनरॉक है। उन्होंने ये चार्ट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। 

पहला सवाल- कंसेंट यानी सहमति देने का क्या मतलब है?
जवाब- हां या ना में जवाब देना/ किसी दूसरे तरीके सहमति देना 

दूसरा सवाल-  कैसे पता चलेगा कि Consent मिला है या नहीं?

जवाब- अगर आपको जवाब में हां/हां प्लीज/ओके/फाइन जैसे सकारात्मक जवाब मिलें तो समझिए कि आपको Consent मिल गया है। जरूरी नहीं है कि Consent बोलकर ही दिया जाए। यह इशारों से या संकेतों में भी दिया जा सकता है, बशर्ते आप सकारात्मक और नकारात्मक संकेतों-इशारों को समझ सकें। 

तीसरा सवाल- सहमति कब मांगी जाए

जवाब- जब आप उसे गले लगाने, किस करने की या फिर कोई भी  सेक्सुअल एक्टिविटी  के बारे में सोचे, उससे पहले सहमति लेना बहुत जरूरी है। 

चौथा सवाल- अगर आप सहमति ना देना चाहे तो 

जवाब- आप उसे सीधे मना कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में हैं तो भी ना कह सकते है। या फिर उसे कोई भी ऐसा इशारा दे सकते हैं, जिसमें उसे साफ पता चल जाए कि आप उसे सहमति नहीं देना चाहते हैं। 

रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं कि आप सहमति नहीं लेंगे

आप चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या पहली बार उस शख्स के साथ यौन संबंध बनाने हो आपका मन ना हो तो सीधे तौर पर ना कह दीजिए। अगर अपने किसी तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो भी मना करें, क्योंकि आपका हर स्थिति में 'ना' बोलना बेहद जरूरी है। अगर पुरुष या महिला कोई भी साथी इस तरह की गतिविधि में सहज महसूस नहीं कर पा रहा है तो फौरन 'ना' कहके उस जगह से निकल सकते हैं। इस काम के लिए चाहे वह महिला हो या पुरुष जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहां एक बात दोनों पार्टनर  को समझ लेना बहुत जरूरी है कि एक बार आप किसी के साथ एक बार सेक्स के लिए राजी हो गईं हैं/ हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि आप बार-बार सेक्स के लिए सहमत हैं।

अगर आपके सहमित के बिना हो यौन संबंध तो क्या करें?

अगर आपका पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल आपकी बिना कंसेंट(सहमति/रजामंदी/मर्जी) के सेक्स या कोई अन्य सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो यह कानूनन अपराध है। ऐसा होने पर पीड़ित कानून का सहारा ले सकता है। जबरदस्ती यौन संपर्क बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। 

रियल लाइफ में कंसेंट कैसे काम करता है?

जब आप सेक्स या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं तो वहां कंसेंट का सीधा मतलब होता है, कम्युनिकेशन से। ये कम्युनिकेशन दो पार्टनर के बीच हर बार होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए... मान लीजिए कि आप किसी के साथ किस करने के लिए राजी हो गईं हैं/हो गए हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि आपको उसके कपड़े उतारने या किसी दूसरे सेक्सुअल एक्टिविटी की अनुमति मिल गई है। 

(नोट- इस स्टोरी में इस्तेमाल की गई सारी तस्वीरे teachandtransform नाम के इंस्टाग्राम पेज से ली गई है।) 

English summary :
#MeToo Movement: Know about sexual consent law, sexual Assault law, sexual harassment law in India in hindi


Web Title: #MeToo Movement: Know about sexual consent law, sexual Assault law, sexual harassment law in India in hindi

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :#MeToo# मी टू