मथुरा की अदालत ने पीएफआई के रौफ शरीफ के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया

By भाषा | Updated: February 1, 2021 23:39 IST2021-02-01T23:39:54+5:302021-02-01T23:39:54+5:30

Mathura court issues production warrant against Rauf Sharif of PFI | मथुरा की अदालत ने पीएफआई के रौफ शरीफ के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया

मथुरा की अदालत ने पीएफआई के रौफ शरीफ के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया

मथुरा (उत्तर प्रदेश), एक फरवरी हाथरस कांड के बाद विदेश से प्राप्त धन की मदद से दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में केरल की जेल में बंद सीएफआई के मुख्य नेता रौफ शरीफ को अदालत में पेश करने के लिए तीसरी बार प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया।

वहीं, मथुरा की जेल में बंद पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और उसके सहयोगी संगठन सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) के चार सदस्यों की सोमवार को अदालत में पेशी हुई।

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि मथुरा जिले में पांच अक्टूबर को यमुना एक्सप्रेस-वे के मांट टोल प्लाजा से पुलिस ने खुफिया एजेंसियों की सूचना पर मोहम्मद आलम, कप्पन सिद्दीकी, अतीकुर्रहमान और मसूद अहमद को गिरफ्तार किया था। ये चारों आरोपी कार से हाथरस जा रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों की कार से भड़काऊ साहित्य बरामद हुआ था। यह सभी पीएफआई और सीएफआई के सदस्य बताए गए। इनके खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद चारों पर विदेश से प्राप्त धन की मदद से हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप लगा

विदेया से धन प्राप्ति मामले की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच में पता लगा कि केरल निवासी शरीफ इन्हें धन देता था। वह केरल के एर्नाकुलम जेल में बंद हैं। इस मामले में शरीफ की पेश आज मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पांडे की अदालत में होनी थी, लेकिन सीबीआई उसे यहां नहीं ला सकी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, स्थानीय जेल में बंद चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जबकि केरल की एर्नाकुलम जेल में बंद उनका एक साथी सोमवार को भी अदालत नहीं पहुंच सका। उसे-बी वारंट पर द्वारा यहां लाना था। इस संबंध में अदालत ने पुनः बी-वारण्ट की अवधि बढ़ाते हुए सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय की है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर, 2020 को अनुसूचित जाति की युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गंभीर रूप से घायल पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी।

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Web Title: Mathura court issues production warrant against Rauf Sharif of PFI

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