एटा में सपा नेता के परिवार के कई शस्त्र लाइसेंस निरस्त
By भाषा | Published: August 1, 2021 02:45 PM2021-08-01T14:45:20+5:302021-08-01T14:45:20+5:30
एटा (उप्र), एक अगस्त एटा जिला प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिये।
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे एवं फर्रुखाबाद से सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे सुबोध यादव और उनकी पत्नी राममूर्ति यादव का एक-एक शस्त्र लाइसेंस शनिवार को निरस्त कर दिया।
लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई पर सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव ने फोन पर 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''जिले के कई अन्य नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन किसी के लाइसेंस निरस्त नहीं किए गए। प्रशासन हमारे परिवार से व्यक्तिगत रंजिश निकालते हुए कार्रवाई कर रहा है। हमारे शस्त्र लाइसेंसों को जमा न करने के संबंध में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हुए हैं।''
जुगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया, “ जिलाधिकारी ने हमें बिना सुने ही सीधे शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिये।''
जुगेंद्र ने बताया कि उनके भाई रामेश्वर सिंह यादव दो बार क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और तीन बार विधायक रह चुके हैं जबकि वे खुद तीन बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा समय में उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।
उन्होंने कहा, '' मेरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि का है लेकिन पूरे परिवार के पास कोई भी सरकारी सुरक्षा नहीं है और प्रशासन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर उसे जमा कराने में जुट गया है।''
इस संदर्भ में जिलाधिकारी अग्रवाल ने बताया कि जुगेंद्र सिंह यादव के परिवार के लोगों के शस्त्र लाइसेंस आपराधिक मुकदमा पंजीकृत होने के कारण निरस्त किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें पूर्व में नोटिस जारी कर शस्त्र जमा करने के आदेश दिये गये थे। शस्त्र जमा न करने पर न्यायालय में शस्त्रों को रोकने का आदेश हुआ है।
वहीं जिलाधिकारी अदालत के पेशकार उपेन्द्र कुमार ने बताया कि सिंह ने उच्च न्यायालय का कोई भी स्थगनादेश उपलब्ध नहीं करवाया है और न ही वह न्यायालय की पत्रावली में शामिल है।
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