बिहार में मणिपुर जैसी भयावह घटना; बेगूसराय में हारमोनियम सिखाने आए टीचर और लड़की को कमरे में निर्वस्त्र कर पीटा, जानें क्या है पूरा मामला
By अंजली चौहान | Published: July 22, 2023 12:28 PM2023-07-22T12:28:06+5:302023-07-22T12:35:15+5:30
पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और घटनास्थल से बरामद दो व्यक्तियों के कपड़े और अन्य सबूतों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।
बेगुसराय: भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के वीडियो से पूरे देश की जनता आक्रोशित है। मणिपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इस बीच बिहार के बेगुसराय से एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है।
बताया जा रहा है कि बेगुसराय में एक म्यूजिक टीचर और उसकी छात्रा को बंद कमरे में कुछ लोगों ने बिना कपड़ों से पीटा और इस घटना का वीडियो भी बना लिया।
गौरतलब है कि घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
एक अधिकारी ने बताया कि घटना का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कथित तौर पर तीन लोग नाबालिग और उस व्यक्ति पर हमला करते और उन्हें निर्वस्त्र करते दिख रहे हैं।
वायरल वीडियो में, मुख्य आरोपी किशुदेव चौरसिया को तीन अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर एक लड़की और एक आदमी को कपड़े उतारते और मारपीट करते हुए देखा गया था, जिसकी पहचान एक संगीत शिक्षक के रूप में की गई है और उसकी उम्र 40 के बीच है। वहीं, छात्रा नाबालिग बताई जा रही है।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य तीन को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें लगाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बेगुसराय जिले में एक म्यूजिक टीचर जो कि हारमोनियम सिखाने के लिए आया था। उसे और लड़की को कमरे में लोगों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया जिसके बाद लोगों को गुस्सा भड़क गया।
इसके बाद तीन-चार लोगों ने मिलकर लड़की और टीचर की जमकर पीटाई कर दी। यही नहीं आरोपियों ने दोनों को नंगा कर दिया और कमरे में खूब पीटा।
पॉक्सो के तहत मामला दर्ज
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता का बयान दर्ज किया। पीड़िता के बयान के आधार पर संगीत शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
बेगुसराय के पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने कहा, ''यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 बी और आईपीसी (यौन अपराध) की धारा 376 की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।''
पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने कहा कि पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और घटनास्थल से बरामद दो व्यक्तियों के कपड़े और अन्य सबूतों को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, महिला थानाध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बेगुसराय श्रीमती निशित प्रिया के नेतृत्व में पीड़िता की मेडिकल जांच सदर अस्पताल, बेगुसराय में करायी जा रही है तथा कल सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज कराया जायेगा।