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महाराष्ट्रः चुनाव बाद कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

By भाषा | Updated: November 29, 2019 14:13 IST

महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर 'महा विकास अघाड़ी' का गठन किया है। इस गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में अदालत चुनाव बाद गठबंधन के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती।कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में हम राजनीतिक दलों के दूसरे दलों से गठबंधन के अधिकार में कांटछांट नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के चुनाव बाद गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने महाराष्ट्र में चुनाव पश्चात बने त्रिदलीय गठबंधन के बारे में कहा कि लोकतंत्र में हम राजनीतिक दलों के दूसरे दलों से गठबंधन के अधिकार में कांटछांट नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में अदालत चुनाव बाद गठबंधन के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी के साथ ही सत्ता में ठाकरे परिवार की सीधी भागीदारी की शुरुआत हो गई है। उद्धव के साथ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दो-दो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली।

इनमें एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई (दोनों शिवसेना), जयंत पाटिल, छगन भुजबल (दोनों राकांपा), बालासाहेब थोराट, नितिन राउत (दोनों कांग्रेस) शामिल हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 59 वर्षीय उद्धव ठाकरे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

टॅग्स :महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019सुप्रीम कोर्ट
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