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महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को दस्तावेज दिए: उच्च न्यायालय को बताया गया

By भाषा | Updated: September 2, 2021 18:29 IST

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महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा पुलिस स्थानांतरण एवं पदस्थापन में कथित भ्रष्टाचार पर सौंपी गई रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए यह रिपोर्ट उसे सौंपी गई है। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (सीबीआई) की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार की खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने आश्वासन के तहत ये दस्तावेज मुहैया कराए हैं। सिंह ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी दस्तावेजों की जांच करेगी और देखेगी कि क्या अदालत के आदेशों का अनुपालन हुआ है। पीठ सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की जांच में एजेंसी को कुछ दस्तावेजों की जरूरत है और सरकार इन्हें नहीं दे रही है और जांच में सहयोग नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने शुरू में यह कहकर दस्तावेजों को देने से इंकार कर दिया था कि सीबीआई ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनकी देशमुख के खिलाफ जांच में कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल पीठ ने पिछले महीने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था और निर्देश दिया था कि वह बताए कि कुछ दस्तावेज साझा करना चाहती है अथवा नहीं। इसके बाद राज्य सरकार कुछ दस्तावेज सीबीआई से साझा करने पर सहमत हो गई थी।अदालत ने सिंह की बातें सुनने के बाद मामले को दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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