महाराष्ट्र की अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी को सुनाई सात साल कठोर कारावास की सजा
By भाषा | Updated: December 2, 2021 17:52 IST2021-12-02T17:52:21+5:302021-12-02T17:52:21+5:30

महाराष्ट्र की अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी को सुनाई सात साल कठोर कारावास की सजा
लातूर, दो दिसंबर महाराष्ट्र के लातूर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए 25 साल के एक व्यक्ति को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लातूर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह मामला 2016 का है।
विज्ञप्ति के मुताबिक विशेष अदालत के न्यायाधीश बी सी कांबले ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई और उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय पीड़िता के परिजनों ने इस मामले को लेकर दो फरवरी 2016 को गांधी चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित किशोरी के परिजनों का आरोप है कि आरोपी नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ कहीं ले गया था और वहां उसने किशोरी का यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने किशोरी को धमकी भी दी थी।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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