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महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया

By विशाल कुमार | Updated: April 6, 2022 13:01 IST

एनसीपी नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई को भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।

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ठळक मुद्देइससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।सीबीआई ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख जानबूझकर एजेंसी की हिरासत से बचने की कोशिश कर रहे थे।एनसीपी नेता को ईडी ने नवंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

मुंबई:सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले, एजेंसी ने देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और सचिव संजीव पलांडे और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को हिरासत में लिया था।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस डेरे ने निर्देश दिया कि याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए।

देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी हिरासत की मांग करने वाले सीबीआई के आवेदन को अनुमति दी गई थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख जानबूझकर एजेंसी की हिरासत से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद को सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया। 

जांच एजेंसी ने सोमवार, 4 अप्रैल को एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान यह दावा किया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि हड्डी रोग वार्ड में भर्ती अनिल देशमुख को मंगलवार को छुट्टी दे दी गई।

बता दें कि, एनसीपी नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई को भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया था।

देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद पिछले साल अप्रैल में राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

टॅग्स :अनिल देशमुखमहाराष्ट्रसीबीआईMVAबॉम्बे हाई कोर्ट
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